म्युचुअल फंड्स

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जरुरी जानकारी | म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को लाभांश, यूनिट बेचने से मिलने म्युचुअल फंड्स वाली राशि के भुगतान की समयसीमा घटी
नयी दिल्ली, 17 नवंबर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों के लाभांश और यूनिट बेचने से प्राप्त राशि के अंतरण के मामले में संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के लिये समयसीमा घटा दी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड्स सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि नये नियम के तहत अब लाभांश का भुगतान मौजूदा 15 कामकाजी दिवस से घटाकर सात दिन कर दिया गया है।
नियामक ने कहा कि लाभांश भुगतान मामले में सार्वजनिक रिकॉर्ड तिथि सार्वजनिक नोटिस जारी होने से, जहां लागू हो, दो कामकाजी दिवस होगी।
म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को लाभांश, यूनिट बेचने से मिलने वाली राशि के भुगतान की समयसीमा घटी
नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों के लाभांश म्युचुअल फंड्स और यूनिट बेचने से प्राप्त राशि के अंतरण के मामले में संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के म्युचुअल फंड्स लिये समयसीमा घटा दी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि नये नियम के तहत अब लाभांश भुगतान के लिये समयसीमा मौजूदा 15 कामकाजी दिवस से घटाकर सात दिन कर दी गयी है।
नियामक ने कहा कि लाभांश भुगतान मामले में रिकॉर्ड तिथि सार्वजनिक नोटिस जारी होने से, जहां लागू हो, दो कामकाजी दिवस होगी।
सेबी ने कहा, ‘‘यूनिटधारकों को लाभांश का भुगतान रिकॉर्ड तिथि से सात कामकाजी दिनों के भीतर होगा।’’
साथ ही यूनिट बेचने से प्राप्त राशि के अंतरण के लिये समयसीमा मौजूदा 10 कामकाजी दिनों से घटाकर तीन कार्य दिवस कर दिया गया है।
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Mutual fund म्युचुअल फंड्स investors:सेबी ने शुक्रवार को म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों के लाभांश और यूनिट बेचने से प्राप्त राशि के पेमेंट के मामले म्युचुअल फंड्स में एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) के लिये समयसीमा घटा दी है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक सर्कुलर में कहा कि नये नियम के तहत अब डिविडेंड का भुगतान मौजूदा 15 कामकाजी दिवस से घटाकर सात दिन कर दिया गया है. नियामक ने कहा कि डिविडेंड भुगतान के मामले में सार्वजनिक रिकॉर्ड तिथि सार्वजनिक नोटिस जारी होने से, जहां लागू हो, दो कामकाजी दिवस होगी.
सेबी ने कहा, यूनिटधारकों को लाभांश का भुगतान रिकॉर्ड तिथि से सात कामकाजी दिनों के भीतर होगा. साथ ही यूनिट बेचने से प्राप्त राशि के भुगतान के लिये समयसीमा मौजूदा 10 कामकाजी दिनों से घटाकर तीन कार्य दिवस कर दिया गया है. सेबी ने कहा, यूनिट बेचने से प्राप्त होने वाली राशि यूनिटधारकों (निवेशकों) को यूनिट बेचने म्युचुअल फंड्स की तिथि से तीन दिन के भीतर उपलब्ध करायी जाएगी. यानि अब निवेशकों को पहले के मुकाबले आधे से भी कम समय में भुगतान हो जाएगा.