यथा शक्ति जमा योजना

पीएमजी सहित डाक अधिकारी करवाते है बेटियों के खातों में पैसे जमा : पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल सुशील कुमार सहित यथा शक्ति जमा योजना अन्य डाक अधिकारियों की ओर से ऐसी कन्याओं के खातों में पैसे जमा करवाए जा रहे हैं, जिनकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। अधिकारी ऐसे परिवारों और कन्याओं की पहचान गुप्त ही रखना चाहते हैं।
यथा शक्ति जमा योजना
इन नियमों में अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो –
- ‘समिति’ से अभिप्रेत है, नवोदय विद्यालय समिति।
- ‘लेखा अधिकारी’ से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी जिसे अंशदाता का भविष्य निधि लेखा रखने का कार्य समिति द्वारा सौंपा है।
- ‘कर्मचारी’ से अभिप्रेत है, समिति का नियमित कर्मचारी।
- ‘सक्षम प्राधिकारी’ से अभिप्रेत है, इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी।
- ‘निधि’ से अभिप्रेत है, नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि.
इन नियमों में प्रयुक्त अन्य पद/परिभाषा उसी रूप में प्रयुक्त किए जाएंगे, जैसा कि अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 में प्रयुक्त किए गए हैं।
3. समति आवश्यक परिवर्तनों सहित समय-समय पर यथा संशोधित अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 का तब तक करेगी तब तक कि इन नियमों में अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है।
निधि का गठन
- निधि रुपयों में किसी राष्ट्रीकृत बैंक में रखी जाएगी।
- इन नियमों के अधीन प्राप्त राशि को समिति के लेखा, नामतः ‘नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि’ में क्रेडिट किया जाएगा।
- यह निधि समिति के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा शासित होगी और संयुक्त रूप से किसी भी दो अधिकारियों द्वारा संचालित की जाएगी।
- आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति
- आंतरिक वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी
- उपायुक्त (वित्त)
- संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)
- उपायुक्त (प्रशा.)
- वह धन जो समय-समय पर इस निधि में जमा होता है और तत्काल भुगतान करने हेतु यदि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे धन का निवेश मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के संबंध में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित यथा संशोधित अधिसूचना सं. 2(1)-पीडी/86 दिनांक 17.03.86 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- सभी निवेश नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि लेखा के नाम पर किए जाएंगे। ऐसे निवेश की सभी खरीद, बिक्री या परिवर्तन आयुक्त (न.वि.स.) के प्राधिकार के अनुसार प्रभावी होंगे और सुरक्षित रखने हेतु निवेश करने, इसकी बिक्री करने या इसमें परिवर्तन करने के सभी अनुबंध, हस्तांतरण यथा शक्ति जमा योजना कार्य या अन्य दस्तावेज आंतरिक वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।
ब्याज
- समिति अंशदायी भविष्य निधि में किसी अंशदाता के नाम जमा राशि पर उसके खाते में ब्याज यथा शक्ति जमा योजना ऐसी दर पर जमा करेगी, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
- यदि निवेश से अर्जित राजस्व, अंशदाताओं को देय ब्याज से कम अर्जित होता है, तो समिति के कामकाज यथा शक्ति जमा योजना हेतु भारत सरकार द्वारा दी गई अनुदान सहायता में से आवश्यक राशि इस निधि में जोड़ेगी। दूसरी ओर यदि अर्जित राजस्व, ब्याज देयता से अधिक है तो वह निधि राजस्व प्राप्ति का हिस्सा बन जाएगी।
- ये नियम दिनांक 01 अप्रैल, 1988 को यथा शक्ति जमा योजना या उसके पश्चात, परन्तु नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू होने की तिथि अर्थात् 01 अप्रैल, 2009 से पहले समिति की नामावली पर उपलब्ध सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे।
- समिति के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए इस निधि में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार अंशदान करना अनिवार्य होगा, जिसकी कटौती मासिक वेतन से देय होगी।
समिति द्वारा अंशदान
समिति प्रत्येक वर्ष, 31 मार्च को अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के प्रावधनों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक सदस्य के खाते में अंशदान करेगी। अंशदान की वर्तमान दर वर्ष की 31 मार्च तक जारी परिलब्धियों का 10% है।
9. इन नियमों में जिन मामलों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया हैं, उनके संबंध में आवश्यक परिवर्तन सहित अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 के प्रावधान समिति के प्रत्येक उस कर्मचारी पर लागू होंगे, जिसे नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि नियमों का लाभार्थी स्वीकार किया गया है। ऐसे मामलों में, समिति भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन करेगी।
10. निधि से अग्रिम और निकासी की मंजूरी के लिए उचित सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे: -
क. अग्रिम
अग्रिम 1 प्राचार्य प्राचार्य को छोड़कर उनके अधिनस्थ विद्यालय के सभी कर्मचारी 2 क्षेत्रीय उपायुक्त संभाग के विद्यालयों के प्राचार्य तथा क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी (उपायकुत को छोड़कर)। 3 उपायुक्त (प्रशा.) सहायक आयुक्तों सहित मुख्यालय के सभी कर्मचारी 4 आयुक्त (न.वि.स.) मुख्यालय में कार्यरत उपायुक्त एवं उनसे उच्च अधिकारीगण और अग्रिम के सभी मामले एवं वे सभी मामले जिनमें सीपीएफ नियमों में छूट अपेक्षित हैं।. सुविधाजनक आवर्ती जमा खाता– यथा शक्ति जमा योजना
रु. 5 लाख तक की जमाराशियों के समय-पूर्व भुगतान के मामले में समय-पूर्व भुगतान के लिए कोई दण्ड नहीं लगाया जाएगा बशर्ते कि जमाराशियां बैंक में न्यूनतम 12 माह की अवधि के लिए जमा रही हों. रू. 5 लाख से अधिक व रू. 1 करोड़ तक की जमाराशि के परिपक्वता पूर्व खाता बंद कराने पर जमा रखते समय लागू दर अथवा संविदा दर, जो भी कम यथा शक्ति जमा योजना यथा शक्ति जमा योजना हो, पर 1% का दण्ड वसूला जाएगा.
रू. 1 करोड़ से अधिक की जमाराशि के परिपक्वतापूर्व बंदी के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी.
- ग्राहक द्वारा 31 दिनों की पूर्व सूचना देना आवश्यक है एवं
- जमाराशि को बैंक में रखे जाने की अवधि के लिए लागू ब्याज दर पर 1.50% की दर से दण्ड वसूल किया जाएगा.
स्वतः नवीकरण
जमा न्यूनतम 12 महीने की अवधि के लिए स्वतः नवीकृत हो जाएगा
ऋण/ओवरड्राफ्ट की उपलब्धता
मांग किए जाने पर ऋण की तिथि को खाते में बकाया राशि के 95% तक ओवरड्राफ्ट/ऋण प्रदान किया जाता है. समय-समय पर बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज प्रभारित किया जाएगा.
डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना: नवरात्र में बेटियों के पूजन के साथ अब खाते खुलवाने और पैसे जमा करवाने का भी ट्रेंड
नवरात्र यथा शक्ति जमा योजना में कन्या पूजन, भोजन करवाने और उपहार देने के साथ-साथ अब एक नया ट्रेंड और शुरू हो गया है, जिसमें जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना में भामाशाहों की ओर से नए खाते खुलवाए जा रहे हैं, उनकी यथा शक्ति जमा योजना शादी के लिए छोटी-छोटी बचत के साथ पैसे जमा करवाए जा रहे हैं। डाक विभाग भी ये खाते खुलवाने के लिए अभियान छेड़े हुए है।
डाक विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की ओर से भामाशाहों एवं संपन्न लोगों से संपर्क कर खाते खुलवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि कन्याओं के खाते खुलवाकर नवरात्रि में पुण्य कमा सकते है। ऐसे में कई भामाशाह आगे आए हैं और कन्याओं के लिए पैसे जमा करवा रहे हैं। जिले में 50 हजार खाते सुकन्या समृद्धि योजना में है।