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जमा करने की विधि

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आरडी अकाउंट देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कराया जा सकता है।

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आयकर से संबंधित सामान्य प्रश्न

1800 180 1961(or)

08:00 बजे से - 22:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र

आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न

1800 103 0025 (or)

08:00 बजे से - 20:00 बजे से (सोमवार से शुक्रवार

09:00 बजे से - 18:00 बजे से (शनिवार को)

कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.

एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन जमा करने की विधि और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न

07:00 बजे से - 23:00 बजे तक (सभी दिन)

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प्रपत्र 10-ID - उपयोगकर्ता पुस्तिका

1. अवलोकन

नई विनिर्माण घरेलू कंपनियों के पास कुछ शर्तों के अधीन, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA और 115BAB के तहत क्रमशः 15% की रियायती कर दर (प्लस लागू अधिभार और उपकर) पर कर का भुगतान करने का विकल्प है। कंपनियां केवल निर्धारण वर्ष 2020-21 से रियायती कर दरों का विकल्प चुन सकती हैं।

रियायती कर दरों को चुनने के लिए, धारा 115 BAB के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए, 1 अप्रैल, 2020 या उसके बाद शुरू होने वाले पहले निर्धारण वर्ष पर आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि पर फ़ॉर्म 10-ID फ़ाइल करना आवश्यक है। एक बार प्रयुक्त किया गया ऐसा विकल्प अनुवर्ती निर्धारण वर्षों पर लागू होगा और इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

फ़ॉर्म 10-ID केवल ऑनलाइन ढंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें

  • मान्य उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता
  • मान्य और सक्रिय डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (ई-सत्यापन के लिए)
  • उपयोगकर्ता एक नई विनिर्माण घरेलू कम्पनी है
  • निगमन की तिथि 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद और मार्च, 2023 के 31 वें दिन या उससे पहले है।
  • पिछले निर्धारण वर्षों में आय की कोई विवरणी फ़ाइल नहीं की गई है
  • अधिनियम की धारा 139(1) के तहत विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा समाप्त नहीं हुई है

3. फ़ॉर्म के बारे में

3.1 प्रयोजन

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAB के अनुसार, नई विनिर्माण घरेलू कम्पनी कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन, 15% की कम कर दर (अधिभार और उपकर) पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकती हैं।

यदि कम्पनी किसी भी पिछले वर्ष में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है, तो उस पूर्व वर्ष और अनुवर्ती वर्षों के संबंध में विकल्प अमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य प्रावधान कम्पनी के लिए इस तरह लागू होंगे जैसे की अनुवर्ती वर्षों के लिए विकल्प को प्रयुक्त किया ही नहीं गया था।

3.2 इसका उपयोग कौन कर सकता है?

सभी उपयोगकर्ता, जो नई विनिर्माण घरेलू कम्पनी के रूप में पंजीकृत हैं, जिन्हें 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद निगमित किया गया है और जिसने 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले किसी सामान या वस्तु का निर्माण या उत्पादन शुरू किया है।

4. फ़ॉर्म एक नजर में

फ़ॉर्म 10-ID के तीन अनुभाग हैं:

  1. निर्धारण अधिकारियों का विवरण
  2. मूल जानकारी
  3. सत्यापन

फ़ॉर्म 10-ID

4.1 निर्धारण अधिकारी का विवरण

पहले अनुभाग में आपके निर्धारण अधिकारी का विवरण होता है। आपको पेज पर प्रदर्शित निर्धारण अधिकारी के विवरण की पुष्टि करनी होगी।

निर्धारण अधिकारी का विवरण

4.2 मूल जानकारी

अगले अनुभाग में घरेलू कंपनी का मूल विवरण (वैयक्तिक जानकारी और कारोबार क्रियाकलाप की प्रकृति सहित) शामिल हैं।आपको विनिर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि और आपके लिए लागू कारोबार की प्रकृति के विवरण का चयन करना होगा।

मूल जानकारी

4.3 सत्यापन

अंतिम खंड में एक स्व-घोषणा फ़ॉर्म होता है जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAB के अनुसार मानदंड होते हैं। सत्यापन पृष्ठ पर प्रदर्शित नियमों और शर्तों को स्वीकार करें।

सत्यापन


5. कैसे एक्सेस और जमा करें

आप निम्नलिखित विधि से फ़ॉर्म 10-ID भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं:

  • ऑनलाइन विधि - ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के माध्यम से

ऑनलाइन ढंग के माध्यम से फ़ॉर्म 10-ID भरने और जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

5.1 फ़ॉर्म 10-ID जमा करना (ऑनलाइन विधि से)

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।

चरण 1

चरण 2: अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर क्लिक करें।

चरण 2

चरण 3: आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पेज पर फ़ॉर्म 10-ID चुनें। वैकल्पिक रूप से, फ़ॉर्म फ़ाइल करने के लिए खोज बॉक्स में फ़ॉर्म 10-ID दर्ज करें।

चरण 3

चरण 4: फ़ॉर्म 10-ID पेज पर, निर्धारण वर्ष (ए.वाई.) चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 4

चरण 5: निर्देश पृष्ठ पर, चलिए शुरू करते हैं पर क्लिक करें।

चरण 5

चरण 6: चलिए शुरू करते हैं पर क्लिक करने पर, फ़ॉर्म 10-ID प्रदर्शित होता है। सभी आवश्यक विवरण भरें और पूर्वावलोकन पर क्लिक करें।

चरण 6

चरण 7: पूर्वावलोकन पेज पर, विवरण सत्यापित करें और ई-सत्यापन करने के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

चरण 7

चरण 8: जमा करने के लिए हाँ पर क्लिक करें।

चरण 8

चरण 9: हाँ पर क्लिक करने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा जहां आप डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र का उपयोग करके सत्यापित कर सकते हैं।

टिप्पणी: अधिक जानने के लिए ई-सत्यापन कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका को देखें।

सफल ई-सत्यापन के बाद, एक संव्यवहार आई.डी. और पावती रसीद संख्या के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए संव्यवहार आई.डी. और पावती संदर्भ संख्या को लिखकर रखें। आपको ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश भी प्राप्त होगा।

Post Office की इस स्कीम में हर दिन जमा करें मात्र 50 रुपये और पाएं ₹35 लाख, जानिए कैसे?

Post Office- डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में निवेश (Post Office Investment) करना सुरक्षित दांव माना जाता है। सुरक्षित व अच्छे रिटर्न के लिए पोस्‍ट ऑफिस की बचत योजनाओं को काफी पसंद किया जाता है।.

Post Office की इस स्कीम में हर दिन जमा करें मात्र 50 रुपये और पाएं ₹35 लाख, जानिए कैसे?

Post Office- डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में निवेश (Post Office Investment) करना सुरक्षित दांव माना जाता है। सुरक्षित व अच्छे रिटर्न के लिए पोस्‍ट ऑफिस की बचत योजनाओं को काफी पसंद किया जाता है। पोस्‍ट ऑफिस स्कीम्स में निवेश किए गए पूरे पैसे के 100 फीसदी सेफ रहने की गारंटी होती है। अगर आप भी अपने निवेश पर मजबूत रिटर्न की तलाश में हैं, तोहम आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जहा आप काम पैसे लगा कर मोटा फंड तैयार कर सकते हैं।

हर महीने जमा करें 1500 रुपए
हम बात कर रहे हैं डाकघर की 'ग्राम सुरक्षा योजना' (Gram Suraksha Scheme) की। यह इंडिया पोस्ट सुरक्षा योजना कम जोखिम वाले निवेश का एक उदाहरण है जहां आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। इस योजना में आपको प्रति माह 1500 रुपये जमा करने होंगे। यानी हर दिन 50 रुपए। अगर आप इस राशि को नियमित रूप से जमा करते हैं तो आपको भविष्य में 31 से 35 लाख रुपये का फायदा मिलेगा।

जानिए निवेश के नियम-
>> इस योजना में 19 से 55 साल की आयु के बीच कोई भी भारतीय नागरिक खाता खुलवा सकता है।
>> इस योजना की न्यूनतम बीमा राशि 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक है।
>> इस प्लान के प्रीमियम का भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या सालाना किया जा सकता है।
>> इस योजना में आप लोन भी ले सकते हैं।
>> आप योजना में भाग लेने के तीन साल बाद भी ऑप्टआउट कर सकते हैं। हालांकि इस स्थिति में आपको कोई फायदा नहीं होगा।

कैसे होगा 35 लाख का फायदा?
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 19 साल की उम्र में इस योजना में निवेश करता है और 10 लाख रुपये की पॉलिसी खरीदता है, तो उसका मासिक प्रीमियम 55 साल के लिए 1515 रुपये, 58 साल के लिए 1463 रुपये और 60 साल के लिए 1411 रुपये होगा। ऐसे में पॉलिसी खरीदार को 55 साल के लिए 31.60 लाख रुपये, 58 साल के लिए 33.40 लाख रुपये और 60 साल के लिए 34.60 लाख रुपये का मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा।

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हर महीने करें 2 हजार रुपये जमा, 5 साल बाद आपका बच्चा होगा लखपति

आपने बच्‍चे के नाम पोस्‍ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवाया है, लेकिन आपको मैच्‍योरिटी से पहले ही पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो आप इसे बंद करा सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हर महीने करें 2 हजार रुपये जमा, 5 साल बाद आपका बच्चा होगा लखपति

आरडी अकाउंट देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कराया जा सकता है।

पिता बनते ही आपके मन में अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की योजना और फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू हो जाती है। अगर आप भी इसे साकार करना चाहते हैं। तो आपके पास पोस्ट ऑफिस की एक बेहतरीन स्कीम है। जिसमें आपको हर महीने केवल 2 हजार रुपये जमा करने होंगे और 5 साल बाद आपका बच्चा लखपति बन जाएगा। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की इस योजना में पैसा निवेश करना चाहते हैं। तो आइए जानते है कि, पोस्ट ऑफिस के जरिए आप अपने बच्चे के लिए कैसे बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस की माइनर बच्चों के लिए स्कीम – पोस्‍ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में आप माइनर बच्चे के लीगल गार्जियन बनकर आरडी शुरू कर सकते हैं। इसमें पांच साल में आपका निवेश मैच्‍योर होता है। अगर जन्‍म के बाद से बच्‍चे के नाम इस स्‍कीम में 2000 रुपये मंथली निवेश शुरू किया, जाए तो पांच साल की उम्र में लाख रुपये से ज्‍यादा का फंड बन जाएगा।

पोस्ट ऑफिस में RD पर कितना मिलता है ब्याज – अगर आप अपने बच्चे के नाम हर महीने 2 हजार रुपये RD में जमा करेंगे। तो पांच साल में यह रकम जमा करने की विधि एक लाख 40 हजार रुपये हो जाएगी। आपको बता दें फिलहाला पोस्ट ऑफिस की ओर से 5.8 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। जिसमें तिमाही आधार पर कम्पाउंडिग होती है। इस तरह 5 साल में आपके बच्चे के नाम एक बड़ा अमाउंट जुड़ जाएगा।

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समय से पहले निकाल सकते हैं पैसा – आपने बच्‍चे के नाम पोस्‍ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवाया है, लेकिन आपको मैच्‍योरिटी से पहले ही पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो आप इसे बंद करा सकते हैं। हालांकि, आप ऐसा तभी मुमकिन है, जब आरडी अकाउंट 3 साल तक डिपॉजिट हुआ हो।

यहां यह बात जान लें, मैच्‍योरिटी से पहले आरडी अकाउंट से पैसा निकालने पर आपको ब्‍याज पोस्‍ट ऑफिस के सेविंग्‍स अकांउट पर मिलने वाले ब्‍याज के बराबर मिलेगा। आरडी अकाउंट देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कराया जा सकता है।

इनकम टैक्स कैलकुलेटर

इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको संबंधित टैक्स कानूनों के अनुसार, आपकी टैक्स योग्य इनकम, खर्च, आयु, इन्वेस्टमेंट और आपके होम लोन के लिए भुगतान किए गए ब्याज के आधार पर देय कुल टैक्स को कैलकुलेट करने में मदद करता है.

टैक्स व्यवस्था के आधार पर, टैक्स स्लैब और कारक अलग-अलग होंगे. ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर मुफ्त है, उपयोग में आसान है और तुरंत सटीक परिणाम देता है. मौजूदा फाइनेंशियल वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करने के चरण इस प्रकार हैं.

FY 2022-23 के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें? (एवाय 2023-24)? (एवाय 2023-24)?((एवाय 2023-24)?(एवाय 2023-24)?)(एवाय 2023-24)??(एवाय 2023-24)?

इनकम टैक्स कैलकुलेटर के साथ अपनी टैक्स देयता जानने के लिए, खाली स्थान में आवश्यक विवरण भरें:

1. अपना आयु वर्ग चुनें
2. अपनी वार्षिक आय दर्ज करें
3. निम्न सेक्शन के तहत इन्वेस्टमेंट और पात्र कटौतियां दर्शाएं:

  • 80C (ELSS फंड, PPF, हाउस लोन के मूलधनका भुगतान आदि)
  • 80CCD(1B) (नेशनल पेंशन सिस्टम)
  • 24B (होम लोन के ब्याज़ का पुनर्भुगतान)
  • 80E (एज़ूकेशन लोन के ब्याज़ का पुनर्भुगतान)
  • 80G (चैरिटेबल संस्थानों को दान)

4. HRA, LTA छूट दर्ज़ करें

जो लागू नहीं है, वहां '0' दर्ज़ करें. इन चरणों का पालन करने के बाद, आप AY 2023-24 (FY 2022-23) के लिए पुरानी और नई व्यवस्थाओं के तहत भुगतान योग्य टैक्स देख सकेंगे.

इनकम टैक्स की गणना कैसे की जाती है?

इनकम टैक्स की गणना आपकी टैक्स योग्य इनकम पर लागू टैक्स स्लैब के आधार पर की जाती है. आपकी टैक्स योग्य आय की जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपकी आय के सभी स्रोतों (सैलरी, किराया, पूंजीगत लाभ आदि) से कुल आय की जानकारी ली जाती है और इसमें से उन कटौतियों और छूटों को घटाया जाता है, जिनके लिए आप पात्र हैं. इसके अलावा, आप हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करके यह कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी टैक्स राशि का भुगतान करना होगा. इनकम टैक्स की गणना करते समय, TDS या एडवांस टैक्स के रूप में पहले किए गए भुगतान पर विचार किया जाता है.

पुरानी व्यवस्था के अनुसार इनकम टैक्स की गणना करें:

पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार, आप मानक कटौती से लाभ उठा सकते हैं और सेलरी से अपनी इनकम प्राप्त करने के लिए, एचआरए और एलटीए पर विशेष अलाउंस और टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए, अपनी सकल कुल इनकम प्राप्त करने के लिए, अन्य इनकम के स्रोतों जैसे, हाउस प्रॉपर्टी, पूंजीगत लाभ और बिज़नेस/प्रोफेशन से होने वाली इनकम को जोड़ें. इसके बाद, आप अपनी टैक्स योग्य इनकम प्राप्त करने के लिए, सेक्शन सी, डी, टीटीए आदि के तहत कटौती के लिए क्लेम करें.

आपकी टैक्स योग्य आय पर संबंधित टैक्स स्लैब दर के अनुसार टैक्स लगाया जाता है और आपको कुल टैक्स भुगतान देने के लिए सेस जोड़ दिया जाता है.

नई व्यवस्था के अनुसार इनकम टैक्स की गणना करें:

नई टैक्स व्यवस्था में, आप अधिकांश छूटों और कटौतियों को छोड़ देते हैं, उदाहरण के लिए, एलटीसी, एचआरए, मानक कटौती, सेक्शन 80सी, 80डी, 80ई, 80जी के तहत मिलने वाली कटौती आदि. अपनी सकल कुल आय प्राप्त करने के लिए सेलरी से अपनी आय में अन्य स्रोतों से होने वाली आय को जोड़ें.

इस पर रियायती टैक्स स्लैब दरों के अनुसार टैक्स लगाया जाता है और आपको कुल इनकम टैक्स भुगतान देने के लिए सेस जोड़ा जाता है.

जमा करने की विधि

कंपनी जमा संबंधी सूचना

कंपनी रजिस्ट्रार के पास दायर ऐसे विज्ञापन के ब्यौरे ‘सार्वजनिक दस्तावेज देखें’ (वीपीडी) सुविधा के माध्यम से देखे जा सकते हैं। विज्ञापन देखने के लिए दिशा-निर्देश:

  1. एमसीए पोर्टल पर लॉगइन करें, कृपया निम्नलिखित निदेशों का पालन करें.
  2. विशिष्ट कंपनियों से संबंधित दस्तावेज देखने के लिए “सेवा” टैब के अधीन ‘सार्वजनिक दस्तावेज देखें’ लिंक पर क्लिक करें।.
  3. कंपनी (कंपनियों) का चयन हो जाने के बाद आपको कंपनी के अऩुसार निर्धारित शुल्क अदा करना है।.
  4. शुल्क की अदायगी हो जाने पर प्रणाली आपको पोर्टल पर लॉगइन कर लेने के पश्चात् ‘मेरे दस्तावेज’ लिंक से चयनित कंपनी से संबंधित दस्तावेज देखने की अनुमति देगा।.
  5. प्ररूप जीएनएल-2 दस्तावेज पहचान संख्या के साथ अन्य दस्तावेज ई-प्ररूप वर्ग में उपलब्ध होगा।.

आप कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास पंजीकृत कंपनियों के मास्टर ब्यौरे भी देख सकते हैं। किसी कंपनी के मास्टर ब्यौरे में उसकी पंजीयन संख्या, आरओसी कोड, श्रेणी, उपश्रेणी और कंपनी का वर्ग, पंजीकृत पता, प्राधिकृत और प्रदत्त शेयरपूंजी शामिल होते हैं। इसमें कंपनी की स्थिति (फाइलिंग हेतु) आदि के साथ-साथ कंपनी जमा करने की विधि की सूचीकरण स्थिति भी शामिल होती है। कंपनी मास्टर डाटा लिंक पर क्लिक करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।.

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अऩुसार किसी कंपनी को जनता से जमा आमंत्रित करने से पूर्व विज्ञापन की एक प्रति निर्धारित फार्मेट में (प्ररूप डीपीटी-1) कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास जमा करनी होती है। कंपनियों द्वारा उक्त फार्मेट प्ररूप जीएनएल-2 द्वारा दायर की जा रही है। विज्ञापन की प्रति दायर करने वाली कंपनियों की सूची नीचे दी गई है;.जमा करने की विधि

कंपनी रजिस्ट्रार के पास दायर ऐसे विज्ञापन के ब्यौरे ‘सार्वजनिक दस्तावेज देखें’ (वीपीडी) सुविधा के माध्यम से देखे जा सकते हैं। विज्ञापन देखने के लिए दिशा-निर्देश:

  1. एमसीए पोर्टल पर लॉगइन करें, कृपया निम्नलिखित निदेशों का पालन करें.
  2. विशिष्ट कंपनियों से संबंधित दस्तावेज देखने के लिए “सेवा” टैब के अधीन ‘सार्वजनिक दस्तावेज देखें’ लिंक पर क्लिक करें।.
  3. कंपनी (कंपनियों) का चयन हो जाने के बाद आपको कंपनी के अऩुसार निर्धारित शुल्क अदा करना है।.
  4. शुल्क की अदायगी हो जाने पर प्रणाली आपको पोर्टल पर लॉगइन कर लेने के पश्चात् ‘मेरे दस्तावेज’ लिंक से चयनित कंपनी से संबंधित दस्तावेज देखने की अनुमति देगा।.
  5. प्ररूप जीएनएल-2 दस्तावेज पहचान संख्या के साथ अन्य दस्तावेज ई-प्ररूप वर्ग में उपलब्ध होगा।.

आप कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास पंजीकृत कंपनियों के मास्टर ब्यौरे भी देख सकते हैं। किसी कंपनी के मास्टर ब्यौरे में उसकी पंजीयन संख्या, आरओसी कोड, श्रेणी, उपश्रेणी और कंपनी का वर्ग, पंजीकृत पता, प्राधिकृत और प्रदत्त शेयरपूंजी शामिल होते हैं। इसमें कंपनी की स्थिति (फाइलिंग हेतु) आदि के साथ-साथ कंपनी की सूचीकरण स्थिति भी शामिल होती है। कंपनी मास्टर डाटा लिंक पर क्लिक करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।.

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